बुधवार को यहां जारी एक बयान के अनुसार, विस्तृत विचार-विमर्श के बाद पूर्व अग्निवीरों को राज्य की विभिन्न सेवाओं में आरक्षण प्रदान करने के लिए एक नीति तैयार की गई है। बयान में कहा गया कि मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में एक पत्र जारी किया गया है।
ALSO READ: उत्तराखंड के अग्निवीरों की ‘टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स’ में होगी तैनाती
इस नीति के अनुसार, पूर्व अग्निवीरों को कौशल विशेषज्ञता से संबंधित ‘ग्रुप-बी’ पदों पर एक प्रतिशत और ‘ग्रुप-सी’ पदों (कुछ निर्दिष्ट श्रेणियों को छोड़कर) पर 5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। नीति के अनुसार, गृह विभाग में पुलिस कांस्टेबल के पदों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। इसी प्रकार, पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग में वन रक्षक, जेल विभाग में वार्डर और खनन एवं भूविज्ञान विभाग में ‘माइनिंग गार्ड’ (खनन रक्षक) के पदों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित किया गया है। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour
You may also like
बीबी के कारनामे से पति को लगने लगा डर पुलिस सेˈ कर दी शिकायत बोला साहब बचा लीजिए
Box Office Collection: सात दिनों में केवल इतने करोड़ रुपए ही कमा सकी है रजनीकांत फिल्म कुली
वकीलों के काले कोट पहनने के पीछे का रहस्य
वास्तु शास्त्र के अनुसार जीवन में साझा न करें ये 5 चीजें
गरुड़ पुराण में महिलाओं के प्रति सम्मान और मर्यादा का महत्व