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संभल हिंसा में शामिल चार आरोपित और गिरफ्तार, गए जेल

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–पकड़े गए आरोपितों में दो सगे भाई और दो पिता-पुत्र शामिल

–पुलिस अधीक्षक ने बताया, बवाल में दर्ज 12 मुकदमों में 96 आरोपित जेल जा चुके

मुरादाबाद, 21 जून (Udaipur Kiran) । सात माह पूर्व उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में हुई हिंसा के मामले में संभल कोतवाली पुलिस ने बवाल में शामिल चार आरोपितों को शनिवार को गिरफ्तार किया है। इसमें दो सगे भाई और दो पिता-पुत्र शामिल हैं।

आरोपितों ने बवाल के दौरान पत्थरबाजी की थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज व वीडियो के माध्यम से आरोपितों की पहचान की। पुलिस अधीक्षक संभल कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि पकड़े गए आरोपितों में कोटगर्बी निवासी हैदर अली, मुनव्वर अली, अब्दुल अली और अकबर अली शामिल हैं। इन आरोपितों को इनके घर से गिरफ्तार किया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपितों ने बवाल के दौरान पत्थरबाजी करने का जुर्म भी कबूल किया है। आरोपितों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया है।

संभल जिले में विवादित जामा मस्जिद व हरिहरनाथ नाथ मंदिर में 24 नवम्बर 2024 को सर्वे के दौरान तीन स्थानों पर हिंसा और बवाल हुआ था। पहला बवाल विवादित जामा मस्जिद के नजदीक हुआ था, जहां पांच लोगों की जान गई थी। दूसरा बवाल नखासा तिराहे पर हुआ था, जहां पुलिस पर पथराव और फायरिंग की गई थी। इसके बाद तीसरी हिंसा हिंदूपुरा खेड़ा में हुई थी। यहां पुलिस के अधिकारियों पर जानलेवा हमला किया गया था। 29 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे।

पुलिस अधीक्षक ने आगे बताया कि बवाल मामले में दर्ज 12 मुकदमों में 96 आरोपित जेल भेजे जा चुके हैं। इसमें जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली एडवोकेट भी शामिल हैं। इस बवाल की सीसीटीवी फुटेज और मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने वीडियो बनाए थे। इन वीडियो के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। एसपी ने बताया कि अभी तक जो आरोपी जेल भेजे गए हैं। सभी के खिलाफ सबूत पुलिस को मिले हैं। सीसीटीवी फुटेज और मौके पर बनाए गए वीडियो से आरोपियों की पहचान की गई है। इसी तरह से कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि बवाल में दर्ज 12 मुकदमों में से 11 मुकदमों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की जा चुकी है। एक जानलेवा हमले के मामले की विवेचना चल रही है। उसकी चार्जशीट भी जल्द कोर्ट में दाखिल कराई जाएगी।

(Udaipur Kiran) / निमित कुमार जायसवाल

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