– जिला दंडाधिकारी राघवेन्द्र सिंह ने जारी किया आदेश
जबलपुर, 24 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) . Madhya Pradesh के जबलपुर जिले में भी कार्बाइड गन के निर्माण, भंडारण, क्रय-विक्रय एवं प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह ने शुक्रवार को Indian नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत प्रदत्त शक्यिों का प्रयोग करते हुए लोक हित में तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया है. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गया है.
जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति, संस्था या व्यापारी लोहा, स्टील अथवा पीवीसी पाइपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध संशोधित पटाखे (कार्बाइड गन) का निर्माण, भंडारण, क्रय-विक्रय नहीं करेगा. इसके साथ ही आदेश में इसके बिक्री, वितरण और प्रदर्शन को भी पूर्णत: प्रतिबंधित कर दिया गया है. प्रतिबंधात्मक आदेश में सभी एसडीएम, कार्यपालिक मजिस्ट्रेटों, पुलिस अधिकारियों एवं संबंधित विभागों को इसका सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिये गये हैं.
जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में कहा गया है कि समाचार माध्यमों एवं सोशल मीडिया में प्रकाशित और प्रसारित खबरों से यह संज्ञान में आया है कि स्टील अथवा पीवीसी पाइपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध संशोधित पटाखे (कार्बाइड गन) विक्रय किये जा रहे हैं. इसमें भरा कैल्शियम कार्बाइड आंखो तथा चेहरे को नुकसान पहुंचाता है, जिससे आम नागरिकों को गंभीर हानि होने की संभावना है. आदेश में कहा गया है कि प्रतिबंधात्मक आदेश से व्यथित व्यक्ति Indian नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(5) के अंतर्गत कलेक्टर न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा. प्रतिबंधात्मक आदेश में इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध Indian नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत कार्यवाही की चेतावनी दी गई है.
कलेक्टर के सभी एसडीएम को दिए वैधानिक कार्यवाही के आदेश
कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर जिले में पदस्थ सभी अनुविभागीय दंडाधिकारियों को उनके क्षेत्र में किसी भी दुकान या गोदाम में कार्बाइड गन या इसके निर्माण में प्रयुक्त सामग्री का भंडारण या विक्रय पाये जाने पर उसे तत्काल जप्त कर विधिसम्मत कार्यवाही सुनिश्चित करने कें निर्देश दिये हैं. कलेक्टर द्वारा यह आदेश दीपावली पर्व के दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्टील अथवा पीवीसी पाईप से निर्मित कार्बाइड गन में कैल्शियम कार्बाइड भरकर प्रयोग करने से कई व्यक्तियों के आंखों एवं चेहरे पर गंभीर चोट आने की प्रकाश में आई घटनाओं के मद्देनजर जारी किया गया है.
आदेश में कलेक्टर ने सभी एसडीएम को यह सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये हैं कि उनके अधीनस्थ क्षेत्र में किसी भी किराना या आतिशबाजी की दुकान अथवा अन्य किसी प्रतिष्ठान में तथाकथित कार्बाइड गन अथवा उसके निर्माण में प्रयुक्त सामग्री (कैल्शियम कार्बाइड आदि) का विक्रय न हो. उन्होंने कहा है कि यदि किसी दुकान या गोदाम में इस सामग्री का भंडारण पाया जाता है तो तत्काल Indian नागरिक सुरक्षा संहिता एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत भंडारित वस्तुओं को तुरंत जप्त कर विनिष्ट किया जाये तथा विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित की जाये.
(Udaipur Kiran) / विलोक पाठक
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