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खेत विवाद के मारपीट मामले में 10 आरोपितों को 7-7 वर्ष का कारावास

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धौलपुर, 3 जुलाई (Udaipur Kiran) । करीब 10 साल पुराने खेत के विवाद में मारपीट की एक घटना के अलग-अलग दो प्रकरणों में अपर सैशन न्यायालय धौलपुर ने दोनों पक्षों के 10 आरोपितों को 7-7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी आरोपितों को 5-5 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। घटना 17 जुलाई 2015 की कोतवाली थाना क्षेत्र धौलपुर की है। जिसमें देव का पुरा मोरोली निवासी 10 आरोपितों को सजा सुनाई है।

अपर सैशन न्यायाधीश धौलपुर के अपर लोक अभियोजक मुकेश सिकरवार ने बताया कि करीब 10 वर्ष पूर्व एक पक्ष की ओर से परवादी गुड्डी पत्नी महावीर निवासी देव का पुरा मोरोली थाना कोतवाली धौलपुर ने एक मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया कि घातक हथियारों से मारपीट कर उसे और उसके परिवारीजनों को गंभीर चोटें पहुंचाई गईं। जिसमें पुलिस ने जांच अनुसंधान कर कोर्ट में चालान प्रस्तुत किया। जिस प्रकरण में अपर सैशन न्यायालय धौलपुर में विचारण के बाद न्यायाधीश राकेश गोयल ने फैसला सुनाते हुए दोषी पाए जाने पर देव का पुरा मोरोली धौलपुर निवासी निर्भय और निरंजन पुत्रगण होतम सिंह, अमर सिंह, रामाधार और हनुमान दास पुत्रगण निर्भय सिंह को 7-7 वर्ष के कारावास और 5-5 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। एपीपी मुकेश सिकरवार ने बताया कि इसी घटना में दूसरे पक्ष के परिवादी निर्भय सिंह पुत्र होतम सिंह ने भी कोतवाली थाना धौलपुर में मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें जांच अनुसंधान के बाद पुलिस द्वारा कोर्ट में चालान पेश किया गया। प्रकरण की अपर सैशन न्यायालय धौलपुर में सुनवाई की गई। जिसमें विचारण के बाद न्यायाधीश राकेश गोयल ने दोषी पाए जाने पर देव का पुरा मोरोली धौलपुर निवासी केदार सिंह और नेकराम पुत्रगण सोवरन सिंह, प्रकाश पुत्र सिज्जेराम, रामकेश पुत्र दौलतराम और रामबरन पुत्र इंद्र सिंह को 7-7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही सभी आरोपितों को 5-5 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।

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(Udaipur Kiran) / प्रदीप

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