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वक्फ सम्पत्ति पर अनधिकृत निर्माण के मुकदमे में अंतिम फैसले पर रोक

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–मोहम्मद आजम खान और वीरेंद्र गोयल के मामले में 18 को सुनवाई

प्रयागराज, 17 जून (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद आजम ख़ान और अन्य अभियुक्तों के खिलाफ 12 अलग-अलग एफआईआर के मुकदमे में अंतिम आदेश करने पर रोक लगा दी है।

यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश पाठक ने मोहम्मद इस्लाम उर्फ इस्लाम ठेकेदार और एक अन्य की याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता को सुनकर दिया है। कोर्ट ने मामले को तीन जुलाई को नए सिरे से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए तब तक ट्रायल जारी रखने की अनुमति दी है।

प्रकरण 2019 और 2020 के बीच रामपुर कोतवाली में दर्ज 12 एफआईआर से जुड़ा है, जो 15 अक्टूबर 2016 को यतीम खाना वक्फ नंबर 157 की वक्फ सम्पत्ति पर अनधिकृत निर्माणों को ध्वस्त करने से सम्बंधित है। रामपुर के विशेष जज एमपी-एमएलए के यहां सभी एफआईआर पर एक साथ मुकदमा चल रहा है।

इसी मुकदमे को लेकर पूर्व सांसद मोहम्मद आजम खान और वीरेंद्र गोयल की याचिका पर बुधवार 18 जून को सुनवाई होगी। अधिवक्ता के अनुसार यह याचिका ट्रायल कोर्ट के गत 30 मई के आदेश को लेकर की गई है, जिसमें सूचनाकर्ताओं और प्रमुख अभियोजन गवाहों, जैसे सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जफर अहमद फारूकी को वापस बुलाने और 2016 की बेदखली की वीडियोग्राफी साक्ष्य प्रस्तुत करने के उनके अनुरोध को खारिज कर दिया गया था। याचिका में कहा गया है कि वह साक्ष्य जिसे फारूकी ने स्वीकार किया है, उनकी अनुपस्थिति साबित करके उन्हें बरी कर सकता है।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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