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बायोमेट्रिक की गड़बड़ी संबंधी याचिका पर एनटीए काे दिल्ली हाईकोर्ट का नाेटिस

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नई दिल्ली, 26 जून (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने नीट-2025 की परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सिस्टम के खराब होने की वजह से मानसिक प्रताड़ना के एवज में नंबर देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) को नोटिस जारी किया है। जस्टिस प्रतिभा सिंह की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 27 जून को करने का आदेश दिया है।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता सत्य निष्ठ के वकील संदीप सेठी ने कहा कि याचिकाकर्ता का परीक्षा केंद्र मेरठ के तृश्ला देवी कनोहर लाल बालिका इंटर कॉलेज में पड़ा था। परीक्षा 4 मई को दोपहर 3 से 5 बजे की पाली में आयोजित की गई थी। याचिकाकर्ता जब परीक्षा केंद्र पर पहुंचा तो वहां मौजूद बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सिस्टम काम नहीं कर पाया। इस वजह से उसे परीक्षा भवन में प्रवेश करने की अनुमति देने के लिए हिन्दी और अंग्रेजी में अलग-अलग आवेदन लिखने की जरुरत पड़ी। इस वजह से याचिकाकर्ता 5 मिनट की देरी से परीक्षा भवन में पहुंचा और उसे मानसिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ा। परीक्षा में याचिकाकर्ता को 98.86 पर्सेंटाइल आया।

सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने एनटीए को परीक्षा केंद्र का सीसीटीवी फुटेज और लॉग बुक समेत दूसरे साक्ष्यों को संरक्षित रखने का आदेश दिया।

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा पंचाल बनाम अन्य के फैसले को ध्यान में रखते हुए और अंक मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीट की काउंसलिंग 01 जुलाई से शुरु होने की संभावना है। तब कोर्ट ने कहा कि इसे वेकेशन बेंच के समक्ष ही 27 जून को लिस्ट किया जाए।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी

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