नई दिल्ली, 22 सितंबर (Udaipur Kiran) . दिल्ली उच्च न्यायालय की जस्टिस मिनी पुष्करणा की बेंच ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) के अध्यक्ष पद का चुनाव रद्द करने वाली याचिका पर दिल्ली यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी.
कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिया कि वो चुनाव और मतगणना के दौरान इस्तेमाल की गई ईवीएम, उसके पेपर ट्रेल और उससे जुड़े दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर ताला बंद कर रखें. सुनवाई के दौरान दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से पेश वकील मोहिंदर रुपल ने कहा कि किसी ने अपना अंगूठा लगा दिया था, लेकिन कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है.
यह याचिका डूसू के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई नेता रौनक खत्री ने दायर की है. याचिका में कहा गया है कि डूसू चुनाव के दौरान ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि याचिका में विशेष आरोप लगाए गए हैं, लेकिन अध्यक्ष पद पर विजयी उम्मीदवार को पक्षकार नहीं बनाया गया है.
डूसू के इस साल हुए छात्र संगठन चुनाव में अखिल Indian विद्यार्थी परिषद (एवीबीपी) ने तीन सीटों पर कब्जा किया है, जबकि एनएसयूआई को एक सीट से संतोष करना पड़ा है.
(Udaipur Kiran) /संजय
—————
(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी
You may also like
Health Tips: करना चाहते हैं आप भी बेली फैट कम तो आज से ही शुरू करें आप ये काम
भूकंप से कांपा उत्तर-पश्चिमी वेनेजुएला, रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 6.4 रिकॉर्ड
JSW Motors की पहली Electric SUV जल्द होगी लॉन्च, चीन से टेक्नोलॉजी लेकर भारत में बनेगी पूरी कार
Health Tips: फैट कम करने के लिए आज ही डाइट में इन चीजों को कर लें शामिल, सेवन करने से मिलेगा फायदा
बिस्तर पर इस लड़की के साथ` हर रात आकर सोते हैं ज़हरीले कोबरा सांप सुबह होते ही गायब… रहस्य जानकर गांव वाले भी रह गए दंग