जयपुर, 27 जून (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने ने जीएसटी से जुडे मामले में कहा है कि अर्द्ध न्यायिक अधिकारी कंप्यूटराइज्ड प्रोफार्मा में निर्मित आदेश जारी नहीं कर सकते और ना ही यह आदेश की श्रेणी में आते हैं। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने यह निर्देश विष्णु इलेक्ट्रिकल्स की याचिका पर दिया। खंडपीठ ने अपीलेट अथॉरिटी को निर्देश दिया है कि वह दोनों पक्षों को सुनकर मामले का निस्तारण करे।
मामले से जुडे अधिवक्ता डीपी शर्मा ने बताया कि धारा 169 के तहत जीएसटी अफसरों का दायित्व है कि वह आदेश की सूचना संबंधित व्यक्ति को दे। आदेश को पोर्टल पर अपलोड करना सूचित करने की श्रेणी में नहीं आता है। वहीं अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसी सूचना काल्पनिक मानी जाएगी। दूसरी ओर अपीलेट अथॉरिटी ने कंप्यूटराइज्ड प्रोफार्मा में ही आदेश दिया है और प्रार्थी को सुनवाई का मौका भी नहीं दिया है। ऐसे में अपीलेट अथॉरिटी का आदेश निरस्त कर मामले में विधिक प्रावधानों पर नए सिरे से आदेश दिया जाए।
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(Udaipur Kiran)
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