Top News
Next Story
Newszop

जिलाधिकारी तत्कालीन तहसीलदार से करायें 25हजार की वसूली

Send Push

जौनपुर, 27 अक्टूबर . सूचना आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ ने जिलाधिकारी जौनपुर को पत्र लिखकर तत्कालीन जन सूचना अधिकारी तहसीलदार मड़ियाहू पर 25,000 लगाए गए अर्थ दंड को उनके वेतन से काटकर जमा कराए जाने का निर्देश दिया है.

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत रमेश चंद यादव एडवोकेट निवासी कटका करंजकला द्वारा तहसीलदार मडियाहू से तीन बिंदुओं पर आख्या मांगी गई थी, जिसे तत्कालीन जन सूचना अधिकारी तहसीलदार मड़ियाहूं द्वारा नहीं दिए जाने पर उत्तर प्रदेश सूचना आयुक्त द्वारा 25 हजार अर्थ दंड से आरोपित किया गया था.जिसमें सूचना अधिकारी द्वारा पुनर्विचार प्रार्थना पत्र आयोग के समक्ष दिया गया था जिसे आयोग ने 12 फरवरी 2024 को निरस्त कर दिया.

आदेश के अनुपालन में 23 जून 23 को अर्थ दंड वसूली के लिए पत्र लिखा गया था. किंतु उसका अनुपालन अभी तक नहीं किया गया. जिसको संज्ञान में लेकर रविवार को उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली 2015 के तहत सम्बंधित जन सूचना अधिकारी का नियंत्रण प्राधिकारी होने के नाते अर्थ दंड की वसूली का उत्तरदायित्व जिलाधिकारी का होने के नाते आयोग ने उपर्युक्त आदेश का अनुपालन करते हुए सम्बंधित जन सूचना अधिकारी के वेतन से अधिरोहित अर्थ दंड की वसूली कराए जाने का निर्देश दिया है.

/ विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

Loving Newspoint? Download the app now