Prayagraj, 24 सितम्बर (Udaipur Kiran News) . इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के विज्ञान संकाय के प्राणि विज्ञान विभाग के प्रोफेसर शैल कुमार चौबे के निलम्बन को रद्द कर दिया है.
न्यायमूर्ति सी डी सिंह ने प्रोफेसर चौबे द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए. विश्वविद्यालय को आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता के निलंबन से संबंधित संपूर्ण पत्रावली अपनी कार्यकारी परिषद के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया.
कोर्ट ने कहा, कार्यकारी परिषद याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद यथाशीघ्र उचित और तर्कसंगत आदेश पारित करे.
याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पहले याचिकाकर्ता की अनिवार्य सेवानिवृत्ति को रद्द कर दिया था. जिसके बाद उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा निलम्बित कर दिया गया था.
विश्वविद्यालय की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि कार्यकारिणी परिषद का गठन पहले ही किया जा चुका है और पूरे मामले को नए सिरे से निर्णय लेने के लिए कार्यकारिणी परिषद के समक्ष रखा जाएगा.
इस पर न्यायालय ने उपर्युक्त चर्चाओं और पूर्वगामी अनुच्छेदों में की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, कुलपति के अनुमोदन से विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा पारित आदेश रद्द कर दिया.
—————
(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
You may also like
शाहरुख खान से बात करके खुशी से पागल हो गई थीं स्वरा भास्कर, पति-पत्नी और पंगा शो में खोले राज
लैला पत्थर हाथ में लेकर खड़ी थी, मजनूं ने एक्टिवा से रौंद दिया... लिव-इन में रहने से मना करना पड़ा भारी
97 एलसीए तेजस एमके-1ए लड़ाकू विमानों के लिए 62,370 करोड़ रुपए का अनुबंध
किडनी की सूजन से होने वाले खतरनाक बदलाव – ये लक्षण नज़रअंदाज़ न करें
वो नफरत फैलाते हैं, हम संविधान के अनुसार काम करते हैं: अबू आजमी