फिरोजाबाद, 22 जुलाई (Udaipur Kiran) ।न्यायालय ने पुलिस पर जानलेवा हमले के दोषी को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना उत्तर पुलिस व एसओजी की 19 सितंबर 2022 को ककरऊ कोठी चौराहे के समीप बदमाश मनवीर से मुठभेड़ हुई थी। उस पर 25 हजार रुपए का इनामी था। पुलिस की घेराबंदी देख बदमाश ने पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस की जवाबी कार्यवाही में उसके पैर में गोली लगी और गिर पड़ा। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से पुलिस ने तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद किए।
तत्कालीन थानाध्यक्ष नरेंद्र शर्मा ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। विवेचना के बाद पुलिस ने मनवीर उर्फ मनीष उर्फ मन्नू पुत्र बादेल सिंह निवासी रामापुर शियावली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।
मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 4 साक्षी शर्मा की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी एडीजीसी भूपेंद्र राठौर ने की। उन्होंने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने मनवीर को पुलिस पर जानलेवा हमले का दोषी माना। न्यायालय ने उसे तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 5000 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
एडीजीसी ने बताया कि न्यायालय ने मनवीर को तमंचा रखने का दोषी होने पर एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर एक हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़
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