जालौन, 17 जुलाई (Udaipur Kiran) । उरई स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-1 के न्यायाधीश सतीश चंद्र द्विवेदी ने एक हत्या मामले में मुख्य आरोपित गोलू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
गोलू पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 और आयुध अधिनियम की धारा 4/25 के तहत मामला दर्ज था। कोर्ट ने उस पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अवैध हथियार रखने के मामले में उसे दो वर्ष की अतिरिक्त सजा और 1,000 रुपए का जुर्माना देना होगा।
यह मामला 15 मई 2024 को थाना सिरसा कलार क्षेत्र का है। आरोपित गोलू ने पुष्पेंद्र सिंह की चाकू से हत्या कर दी थी। मृतक के चाचा ने गोलू समेत केशव सिंह तोमर, माधव सिंह तोमर और शिवा उर्फ शिवबहादुर सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। गुरुवार को न्यायालय ने केशव सिंह तोमर, माधव सिंह तोमर और शिवा को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। न्यायिक हिरासत में बंद माधव सिंह को रिहा करने का आदेश दिया गया है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह मामला विरल से विरलतम श्रेणी में नहीं आता, इसलिए मृत्युदंड के बजाय आजीवन कारावास की सजा दी गई है। जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता हृदेश पांडे ने पैरवी की।
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(Udaipur Kiran) / विशाल कुमार वर्मा
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