– दो टन मछली जब्त, एक लाख रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त
खरगोन, 28 जुलाई (Udaipur Kiran) । मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में वर्षाकाल के दौरान मछलियों के प्रजनन को सुरक्षित रखने के लिए मप्र नवीन मत्स्योद्योग नियम 1972 के तहत कलेक्टर भव्या मित्तल द्वारा 15 अगस्त 2025 तक खरगोन जिले की सभी नदियों व जलाशयों में मछली मारने, क्रय-विक्रय और परिवहन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। इसी क्रम में सोमवार को मत्स्य विभाग की टीम ने नर्मदा नदी, महेश्वर के पेशवा घाट, गांधीनगर क्षेत्र में अवैध मत्स्याखेट की शिकायत पर छापेमारी कर लगभग 02 मेट्रिक टन अवैध मछली जब्त की।
इस दौरान मत्स्योद्योग अधिनिमय के तहत जब्त की गई मछलियों की नीलामी कर 01 लाख 34 हजार 200 रुपये का राजस्व प्राप्त कर नियमानुसार शासन के खाते में जमा किया गया है। मत्स्य विभाग के अमले द्वारा इस सीजन में अवैधानिक मत्स्योखेट पर अब तक की सबसे बडी कार्रवाई की है। यह कार्रवाई अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनिल जैन के निर्देश में मत्स्य विभाग के सहायक संचालक रमेश मौर्य के नेतृत्व में गोपाल पाटीदार, नयन माहिले तथा जतनसिंह रावत मत्स्य निरीक्षक एवं पुलिस विभाग के प्रधान आरक्षक 677 सतीश सोलंकी, आरक्षक 1070 अमर मानवे व आरक्षक 76 कमल मुवेल द्वारा की गई है।
(Udaipur Kiran) तोमर
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