New Delhi, 25 सितंबर (Udaipur Kiran News) . उच्चतम न्यायालय ने Uttar Pradesh के टुंडला में स्कूल ग्राउंड में रामलीला उत्सव की इजाजत दे दी है. उच्चतम न्यायालय ने शर्त लगाई कि स्कूली बच्चों को कोई परेशानी नहीं हो और उन्हें ग्राउंड में खेलना दिया जाए.
उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाते हुए ये आदेश दिया है. उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कहा कि वह प्रशासन को रामलीला उत्सव को लेकर कोई वैकल्पिक जगह तलाशने पर दबाव डाले. उच्चतम न्यायालय ने शिकायतकर्ता पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब 100 सालों से रामलीला चल रही थी तो अचानक क्या हुआ. आपको उत्सव शुरु होने से पहले शिकायत करने से किसने रोका था.
(Udaipur Kiran) /संजय
——————–
(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी
You may also like
29 लाख देकर बहू को पढ़ाई के लिए भेजा कनाडा, पत्नी ने पति को विदेश बुलाकर भिजवाया जेल और फिर थमाया तलाक का नोटिस
भारत का आतंकवाद के दोहरे मानदंड पर प्रहार
तू स**ली, तेरी जैसी मेरे पास 10 हैं… रूट बदलने पर भड़का ड्राइवर, गाड़ी रोक पाइप निकालकर दी मारने की धमकी, VIDEO वायरल
शनिवार शाम के ये 3 चमत्कारी` टोटके आजमाओ, जेबें भर जाएंगी पैसे से!
उत्तर प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा कपड़ा बाजार: 50 रुपये में लेडीज सूट