Important Decisions of the Supreme Court: उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि किसी राज्य को सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति से संबंधित सेवा शर्तों पर पूर्ण और पूर्ण शक्ति प्राप्त है। यह फैसला न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश से जुड़े एक मामले में सुनाया है।
मामला एक उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मचारी (Pharmacist-cum-Store Keeper) से संबंधित था, जिसे अनिवार्य रूप से रिटायर कर दिया गया था। उस कर्मचारी ने सेवा नियमावली में सेवानिवृत्ति की आयु को 58 से 60 वर्ष तक बढ़ाने की अधिसूचना की प्रतीक्षा की थी, जो अन्य समान पदों के लिए प्रभावी हुई थी। कर्मचारी का तर्क था कि क्योंकि उसका मामला कोर्ट में विचाराधीन था, इसलिए उसे नई बढ़ाई गई उम्र का लाभ मिलना चाहिए था।
हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया। खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि याचिकाकर्ता का सेवानिवृत्ति की बढ़ी हुई आयु से संबंधित नियम पर ‘केवल एक अस्पष्ट अपेक्षा’ थी और उसे सेवा नियम के प्रावधानों के अनुसार अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त होना पड़ा था। कोर्ट ने रेखांकित किया कि सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति की सेवा शर्तों को निर्धारित करने की शक्ति संबंधित सरकारों के पास होती है, जो सार्वजनिक नीति और कानून द्वारा निर्धारित मापदंडों के अधीन होती है। यह सिद्धांत सरकार की संप्रभु प्रकृति पर आधारित है कि वह अपने स्वयं के कर्मचारियों के लिए सेवा शर्तें निर्धारित करे।
Important Decisions of the Supreme Court: सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर राज्यों का पूर्ण अधिकारखंडपीठ ने अपने फैसले में यह भी जोड़ा कि किसी मामले को विचाराधीन रखकर केवल सुनवाई करने से किसी कर्मचारी को ऐसे लाभ का हकदार नहीं बनाया जा सकता है जिसकी उस पर केवल ‘उम्मीद’ हो, विशेषकर जब कोई कानून द्वारा प्रदान किया गया या स्पष्ट रूप से निर्धारित अधिकार न हो। इस फैसले का दूरगामी प्रभाव हो सकता है, जिससे राज्य सरकारों को अपने कर्मचारियों की सेवा शर्तों, विशेष रूप से सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करने में अधिक स्पष्टता और स्वायत्तता मिलेगी।
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