बठिंडा: गुरु काशी यूनिवर्सिटी तलवंडी साबो (बठिंडा) में बीएससी की पढ़ाई कर रहे जिम्बाब्वे के छात्र जिवेया लीरॉय (22) की गुरुवार को मौत हो गई। लीरॉय को आठ दिन पहले धारदार हथियारों और बेसबॉल बैट से बेरहमी से पीटा गया था। हमले के बाद से वह एम्स बठिंडा में गंभीर हालत में भर्ती था। पुलिस ने अब इस मामले में सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में यूनिवर्सिटी का एक सुरक्षाकर्मी भी शामिल है। गिरफ्तार आरोपियों में सुरक्षाकर्मी दिलप्रीत सिंह, लवप्रीत, मंगू, मनप्रीत सिंह और अन्य शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि दो और आरोपियों की तलाश जारी है।
छात्र ने तोड़ा दम
पुलिस के अनुसार, 12 अगस्त को लीरॉय की यूनिवर्सिटी के सुरक्षाकर्मी दिलप्रीत सिंह से कहासुनी हो गई थी। इसके अगले दिन यानी 13 अगस्त को दिलप्रीत और उसके साथियों ने लीरॉय को यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते ही रोक लिया और धारदार हथियारों और बेसबॉल बैट से हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने के बाद लीरॉय मौके पर ही बेहोश हो गया और आरोपी फरार हो गए। एम्स बठिंडा में भर्ती लीरॉय को सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आई थीं। डॉक्टरों ने लगातार इलाज किया, लेकिन गुरुवार को उसने दम तोड़ दिया।
पुलिस ने इन धाराओं के तहत दर्ज किया है मामला
वरिष्ठ एसएसपी अमनीत कोंडल ने बताया कि पहले यह केस भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 (हत्या का प्रयास) के तहत दर्ज किया गया था। लेकिन छात्र की मौत के बाद अब इसमें धारा 103 (हत्या) जोड़ी गई है। पुलिस ने दो और फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए सर्च अभियान शुरू कर दिया है। इस घटना से यूनिवर्सिटी परिसर और स्थानीय छात्र समुदाय में दहशत का माहौल है। वहीं, विदेश से आए छात्रों ने सुरक्षा इंतजामों को लेकर चिंता भी जताई है।
छात्र ने तोड़ा दम
पुलिस के अनुसार, 12 अगस्त को लीरॉय की यूनिवर्सिटी के सुरक्षाकर्मी दिलप्रीत सिंह से कहासुनी हो गई थी। इसके अगले दिन यानी 13 अगस्त को दिलप्रीत और उसके साथियों ने लीरॉय को यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते ही रोक लिया और धारदार हथियारों और बेसबॉल बैट से हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने के बाद लीरॉय मौके पर ही बेहोश हो गया और आरोपी फरार हो गए। एम्स बठिंडा में भर्ती लीरॉय को सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आई थीं। डॉक्टरों ने लगातार इलाज किया, लेकिन गुरुवार को उसने दम तोड़ दिया।
पुलिस ने इन धाराओं के तहत दर्ज किया है मामला
वरिष्ठ एसएसपी अमनीत कोंडल ने बताया कि पहले यह केस भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 (हत्या का प्रयास) के तहत दर्ज किया गया था। लेकिन छात्र की मौत के बाद अब इसमें धारा 103 (हत्या) जोड़ी गई है। पुलिस ने दो और फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए सर्च अभियान शुरू कर दिया है। इस घटना से यूनिवर्सिटी परिसर और स्थानीय छात्र समुदाय में दहशत का माहौल है। वहीं, विदेश से आए छात्रों ने सुरक्षा इंतजामों को लेकर चिंता भी जताई है।
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