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पेट्रोल पंप के बाद सरकारी ऑफिस में भी बिना हेलमेट 'नो एंट्री', इंदौर में 'नो हेलमेट-नो पेट्रोल' अभियान में और सख्ती

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इंदौर: शहर में सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने अब और सख्ती दिखाते हुए ‘नो हेलमेट-नो पेट्रोल’ अभियान को पूरी तरह लागू कर दिया है। शुक्रवार से पेट्रोल पंपों पर बिना हेलमेट वाहन चालकों को ईंधन देने पर रोक शुरू हो गई, वहीं शनिवार से एक और कड़ा नियम लागू कर दिया गया है। अब किसी भी सरकारी कार्यालय में बिना हेलमेट प्रवेश नहीं मिलेगा।





पेट्रोल पंपों पर सख्ती, उल्लंघन करने पर कार्रवाई

शुक्रवार को प्रशासनिक अमले ने शहर के विभिन्न इलाकों में निरीक्षण किया। कई पेट्रोल पंप संचालकों ने नियम का पालन करते हुए बिना हेलमेट आए वाहन चालकों को पेट्रोल देने से मना कर दिया। कई जगह बिना हेलमेट आने वालों को रोकने के लिए रस्सी लगाई गई, तो कहीं कर्मचारियों को पेट्रोल पंप के बाहर तैनात किया गया। हालांकि, कुछ लोग इस नियम से बचने के लिए थोड़ी दूरी पर जाकर हेलमेट की व्यवस्था करते देखे गए। वहीं, बायपास स्थित अरंडिया के एक पेट्रोल पंप पर आदेश का पालन न होने पर प्रशासन ने पंप को सील कर दिया। पालदा क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप पर तो बिना हेलमेट पहुंचे युवक ने कर्मचारी से विवाद कर हाथापाई की कोशिश की, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे काबू में किया।





सरकारी दफ्तरों में भी बिना हेलमेट प्रवेश पर रोक

कलेक्टर आशीष सिंह ने शुक्रवार शाम आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि अब जिले के सभी सरकारी विभागों और कार्यालयों में भी बिना हेलमेट किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सिक्योरिटी गार्ड को इस नियम के पालन की जिम्मेदारी दी गई है।





निरीक्षण में पुलिसकर्मी भी लौटाए गए

शुक्रवार को निरीक्षण के दौरान एक पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट पहुंचे पुलिस जवान को भी पेट्रोल नहीं दिया गया। जवान को समझाइश के बाद वापस लौटना पड़ा। एसडीएम और अन्य अधिकारियों ने भी अलग-अलग क्षेत्रों में दौरा कर नियमों के पालन की समीक्षा की।





आईटीएमएस से होगी निगरानी

एडिशनल कमिश्नर ने बताया कि अब ट्रैफिक जवान चौराहों पर खड़े होकर चालान बनाने के बजाय सिर्फ ट्रैफिक संचालन पर ध्यान देंगे। नियम तोड़ने वालों के चालान आईटीएमएस के कैमरों के जरिए बनाए जाएंगे। नए फीचर्स के आधार पर ऐसे चालकों के लाइसेंस निलंबित करने और वाहन पंजीयन निरस्त करने की कार्रवाई भी होगी।





ये लिखा है आदेश में

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 129 के तहत दोपहिया वाहन चालकों और सवारियों के लिए आईएसआई मार्क हेलमेट पहनना अनिवार्य है। बिना हेलमेट सड़क दुर्घटनाओं और असामयिक मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए, नियम का पालन सभी के लिए जरूरी है और सरकारी कार्यालयों में भी इसे सख्ती से लागू किया जाएगा।

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