संभल: उत्तर प्रदेश के संभल की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की एक टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ दायर मामले में मंगलवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अधिकारियों ने बताया कि फैसला सात नवंबर को सुनाया जाएगा। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) द्वितीय आरती फौजदार के समक्ष चंदौसी जिला न्यायालय में सुनवाई हुई, जहां दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें पेश कीं।
यह मामला हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता ने दायर किया था, जिन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने 15 जनवरी को दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के उद्घाटन के समय कहा था कि हमारी लड़ाई भाजपा या आरएसएस से नहीं, बल्कि इंडियन स्टेट (भारतीय राज व्यवस्था) से है। सिमरन ने कहा कि इस बयान से देश भर के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं।
(यह खबर अपडेट हो रही है)
यह मामला हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता ने दायर किया था, जिन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने 15 जनवरी को दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के उद्घाटन के समय कहा था कि हमारी लड़ाई भाजपा या आरएसएस से नहीं, बल्कि इंडियन स्टेट (भारतीय राज व्यवस्था) से है। सिमरन ने कहा कि इस बयान से देश भर के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं।
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