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वीर सावरकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का मामला : राहुल गांधी के खिलाफ पुणे कोर्ट में हुई सुनवाई

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पुणे, 11 जुलाई . Lok Sabha में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के एक बयान को अपने दादा की मानहानि बताते हुए वीर सावरकर के पोते सात्यकी सावरकर ने कांग्रेस सांसद के खिलाफ याचिका दायर की है. इस मामले में Friday को महाराष्ट्र के पुणे की एक स्थानीय अदालत में सुनवाई हुई. अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी.

राहुल गांधी ने साल 2023 में लंदन के एक कार्यक्रम में वीर सावरकर को लेकर बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि वीर सावरकर ने अपनी एक किताब में लिखा है कि उन्होंने एक दिन अपने पांच-छह मित्रों के साथ एक मुसलमान को पीटा और उस दिन उन्हें बहुत खुशी हुई. इस मामले को वीर सावरकर के पोते सात्यकी सावरकर ने गंभीरता से लेते हुए पुणे कोर्ट में याचिका दायर की थी.

इस मामले पर Friday को पुणे में सुनवाई हुई. शिकायतकर्ता सात्यकि सावरकर के वकील संग्राम कोल्हटकर ने बताया कि वीर सावरकर ने अपनी किसी भी किताब में ऐसा कुछ नहीं लिखा है. इसलिए, राहुल गांधी का यह बयान वीर सावरकर की मानहानि है. मुकदमा पुणे के एमपी-एमएलए कोर्ट में दायर किया गया है.

एडवोकेट कोल्हटकर ने बताया कि राहुल गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश हो चुके हैं, उनकी ओर से जमानत हो चुकी है, और उनके वकील उनकी तरफ से अदालत में कार्यवाही देख रहे हैं.

राहुल गांधी के वकील ने कहा कि जनवरी 2025 में राहुल गांधी की इस मामले में जमानत हुई. आज मैंने राहुल गांधी की तरफ से कोर्ट में एक आवेदन दिया. Supreme court के आदेश के अनुसार याचिका के लिए आरोपी को कोर्ट में आने की जरूरत नहीं है. अगली तारीख 29 जुलाई मिली है. इसके बाद से इस मामले पर सुनवाई शुरू होगी.

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी शिकायतकर्ताओं द्वारा दायर याचिका के मुताबिक राहुल गांधी ने 2023 में लंदन में विनायक दामोदर सावरकर के बारे में कुछ कहा था. इसे सावरकर के पोते ने मानहानि मानते हुए राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दायर की है.

राहुल गांधी के वकील ने कहा कि जब सुनवाई शुरू होगी तो हम मामले से जुड़ी सारी जानकारी कोर्ट में देंगे.

पीएके/एकेजे

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