हैदराबाद, 23 सितंबर . सिंचाई मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी ने Tuesday को कहा कि तेलंगाना कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण-2 के समक्ष कृष्णा नदी के पानी के समान हिस्से के लिए लड़ रहा है और उसने संयुक्त आंध्र प्रदेश को पहले आवंटित पानी के लगभग 70 प्रतिशत पर दावा किया है.
वे New Delhi में मीडिया को संबोधित कर रहे थे, जहां केडब्ल्यूडीटी-2 की सुनवाई फिर से शुरू हुई. मंत्री व्यक्तिगत रूप से न्यायाधिकरण की सुनवाई में हिस्सा ले रहे थे.
रेड्डी ने कहा कि यह मामला अंतिम चरण में पहुंच गया है और तेलंगाना इस साल फरवरी से अपनी अंतिम दलीलें पेश कर रहा है.
तेलंगाना पिछले कई महीनों से वरिष्ठ अधिवक्ता एस वैद्यनाथन के माध्यम से अपनी अंतिम दलीलें पेश कर रहा है, जिन्हें राज्य के मामले पर विस्तार से बहस करने के लिए तीन दिन का समय दिया गया है.
रेड्डी ने कहा कि India में किसी मौजूदा सिंचाई मंत्री का न्यायाधिकरण की सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना शायद अभूतपूर्व है और यह उस गंभीरता को दर्शाता है, जिसके साथ कांग्रेस Government इस मुद्दे को आगे बढ़ा रही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि तेलंगाना अपना उचित हिस्सा पाने और अतीत में हुए ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने के लिए दृढ़ संकल्पित है.
पूर्व में किए गए आवंटनों का उल्लेख करते हुए, उन्होंने याद दिलाया कि केडब्ल्यूडीटी-2 ने तत्कालीन संयुक्त आंध्र प्रदेश को 1,005 टीएमसी कृष्णा जल आवंटित किया था, जिसमें 75 प्रतिशत निर्भरता पर 811 टीएमसी, 65 प्रतिशत निर्भरता पर 49 टीएमसी और औसत प्रवाह से 145 टीएमसी शामिल था. इसके अलावा, गोदावरी के मोड़ से 45 टीएमसी आवंटित किया गया था. न्यायाधिकरण ने औसत प्रवाह से अधिक जल का उपयोग करने की भी स्वतंत्रता दी थी. तेलंगाना, जो 2014 में संयुक्त आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, अब बेसिन मापदंडों के आधार पर नए आवंटन की मांग कर रहा है.
मंत्री ने कहा कि तेलंगाना का दावा तर्कसंगत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मापदंडों जैसे जलग्रहण क्षेत्र, बेसिन के भीतर की जनसंख्या, सूखाग्रस्त क्षेत्रों का विस्तार और कृषि योग्य भूमि पर आधारित है. इन गणनाओं के आधार पर, तेलंगाना ने 75 प्रतिशत विश्वसनीय जल में से 555 टीएमसी, 65 प्रतिशत विश्वसनीय जल में से 43 टीएमसी, औसत प्रवाह से 120 टीएमसी और गोदावरी जल मोड़ से पूरे 45 टीएमसी जल की मांग की है. कुल मिलाकर, यह तेलंगाना के लिए 763 टीएमसी विश्वसनीय जल के बराबर है, साथ ही औसत प्रवाह से अधिक अधिशेष जल का उपयोग करने की स्वतंत्रता भी है.
रेड्डी ने कहा कि ये आंकड़े मनमाने नहीं हैं, बल्कि वैज्ञानिक और न्यायसंगत बंटवारे के सिद्धांतों पर आधारित हैं, जिन्हें नदी जल विवादों में विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है.
उन्होंने आंध्र प्रदेश द्वारा अपने 811 टीएमसी के सामूहिक आवंटन का एक बड़ा हिस्सा बेसिन के बाहर मोड़ के लिए निर्धारित करने की आलोचना की. उन्होंने कहा कि तेलंगाना ने न्यायाधिकरण के समक्ष आंध्र प्रदेश को ऐसी प्रथाओं से रोकने और उपलब्ध वैकल्पिक जल स्रोतों का उपयोग करने का निर्देश देने की पुरजोर अपील की है. उन्होंने कहा, “इस प्रकार बचा हुआ पानी हमारे सूखाग्रस्त बेसिन क्षेत्रों की सेवा के लिए तेलंगाना की ओर मोड़ा जाना चाहिए. हमारे राज्य को उसके उचित अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, जबकि कोई अन्य राज्य कृष्णा बेसिन से पानी मोड़ना जारी रखे हुए है.”
रेड्डी ने यह भी रेखांकित किया कि तेलंगाना को कृष्णा नदी के शेष बचे पूरे पानी के औसत प्रवाह से अधिक उपयोग करने की स्वतंत्रता का अधिकार है और राज्य न्यायाधिकरण के समक्ष इस दावे को दृढ़ता से रखेगा. उन्होंने इस मांग को दशकों से चले आ रहे अनुचित व्यवहार के विरुद्ध एक वैध सुधारात्मक उपाय बताया और कहा कि वर्तमान सुनवाई ने संयुक्त आंध्र प्रदेश के दिनों से तेलंगाना द्वारा झेले जा रहे अन्याय को दूर करने का अवसर प्रदान किया है.
उन्होंने कर्नाटक द्वारा अलमट्टी बांध की ऊंचाई बढ़ाने के कदम का कड़ा विरोध किया और चेतावनी दी कि ऐसा कदम तेलंगाना के हितों को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाएगा. उन्होंने कहा कि राज्य Government इस प्रस्ताव को चुनौती देने और कर्नाटक को आगे बढ़ने से रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अपनी दलील मजबूत करेगी.
उन्होंने कहा, “हमारी Government का रुख बिल्कुल स्पष्ट है. तेलंगाना अपने हिस्से को कम करने वाली किसी भी कार्रवाई की अनुमति नहीं देगा. हम यह सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे कि कर्नाटक को अलमट्टी की ऊंचाई बढ़ाने की अनुमति न दी जाए.”
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वीकेयू/डीएससी
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