मुंबई में रहने वाले एक कस्टमर ने जून 2021 में क्रोमा स्टोर से 65,264 रुपये में एक iPhone 11 खरीदा था. कुछ ही समय के बाद फोन में खराबी आ गई. माइक्रोफोन कॉल के दौरान ठीक से काम नहीं कर रहा था, जिससे बातचीत करना मुश्किल हो गया. इस दिक्कत को ठीक कराने के लिए कस्टमर ने Apple के ऑफिशियल सर्विस सेंटर से कॉन्टैक्ट किया. लेकिन वहां उसे बताया गया कि फोन में अनऑफिशियल बदलाव किए गए हैं, जिससे डिवाइस अब वारंटी में नहीं आता है. इसलिए Apple ने फोन को ठीक करने से साफ इनकार कर दिया.
कस्टमर की शिकायत और फोरम की कार्यवाहीकस्टमर ने बार-बार Apple और क्रोमा से शिकायत की, ईमेल भेजे, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकला. थक-हारकर उन्होंने मुंबई कंज्यूमर फोरम का दरवाजा खटखटाया. मामले की सुनवाई के दौरान कस्टमर का निधन हो गया, लेकिन उनके कानूनी वारिसों ने शिकायत को जारी रखा.
Apple ने एक्सेप्ट किया कि फोन खरीदा गया था और उसमें माइक्रोफोन की खराबी थी. लेकिन कंपनी फिर भी अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करती रही, जबकि क्रोमा सुनवाई में हाजिर ही नहीं हुआ. इसलिए उनके खिलाफ एक्स-पार्टी फैसला सुनाया गया.
कंज्यूमर फोरम का फैसलाकोर्ट ने Apple और क्रोमा दोनों को दोषी माना. उन्होंने कहा कि बेचा गया सामान पूरी तरह काम करने लायक होना चाहिए. ये जिम्मेदारी बेचने वाले (क्रोमा) की भी होती है. केवल ये कहना कि खराबी मैन्युफैक्चरर की है, विक्रेता को जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करता है. कस्टमर्स को दोष देना गलत है, क्योंकि Apple ये साबित नहीं कर सका कि कौन-सी वारंटी शर्त का उल्लंघन हुआ. vicarious liability का सिद्धांत लागू होता है, मतलब विक्रेता और निर्माता दोनों जवाबदेह हैं.
मिलेगा पैसा और इंटरेस्टकोर्ट ने आदेश दिया कि Apple और क्रोमा दोनों मिलकर कस्टमर के परिवार को 65,264 वापस करें, साथ ही 6 प्रतिशत ईयरली इंटरेस्ट भी अदा करें जो शिकायत की तारीख (6 अगस्त 2021) से लेकर भुगतान की तारीख तक लागू होगा.
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