Himachali Khabar
हरियाणा के सिरसा में जिले में 4 मई को आयोजित होने वाली नीट परीक्षा 2025 के मद्देनजर जिलाधीश शांतनु शर्मा ने परीक्षा के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें कि जारी आदेश अनुसार 4 मई को परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में हथियार लेकर जाना, बिना पहचान पत्र के किसी भी अनधिकृत व्यक्ति के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा, वहीं परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर के दायरे में फोटोस्टेट की दुकानें और कोचिंग सेंटर भी बंद रहेंगे।
इसके अलावा परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में वाहन पार्किंग पर भी प्रतिबंध रहेगा। सभी परीक्षा केंद्रों पर सभी प्रकार के डिवाइस गैजेट, मोबाइल फोन आदि के इस्तेमाल पर भी पाबंदी रहेगी। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में लाउडस्पीकर के प्रयोग की भी अनुमति नहीं होगी। आदेश की अवहेलना करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 4 मई को परीक्षा समाप्ति तक प्रभावी रहेगा।
गौरतलब है कि 4 मई को आयोजित नीट परीक्षा के लिए सिरसा में 5 परीक्षा केंद्रों पर कुल 2038 परीक्षार्थी भाग लेंगे। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा, जबकि दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए यह समय 2 बजे से 6 बजे तक निर्धारित किया गया है।
You may also like
दूध में छुहारे उबालकर खाने से जड़ से खत्म हो जाते है ये 15 रोग। जरूर पढ़ें इसे 〥
अनचाहे बाल हटाने का घरेलु उपाय। इस तरीके सेचुटकियों में गायब होंगे अनचाहे बाल। 〥
लिवर खराब होने से पहले नाखून में दिखने लगते हैं ऐसे लक्षण. समय राहत हो जाएं सवाधान 〥
Kylie Jenner और Timothée Chalamet की मियामी में मस्ती भरी रात
सीआरपीएफ हवलदार और पत्नी की मौत: अधिकारियों पर गिरी गाज