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सैफ अली खान की संपत्ति पर बच्चों का अधिकार नहीं, जानें क्यों

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सैफ अली खान: बॉलीवुड के प्रतिभाशाली अभिनेता

सैफ अली खान भारतीय सिनेमा के एक प्रमुख अभिनेता हैं, जिन्होंने कई सफल फिल्मों में अपनी अदाकारी का जादू बिखेरा है। उनके परिवार का भी फिल्म इंडस्ट्री में एक लंबा इतिहास रहा है। सैफ, जो दिवंगत मंसूर अली खान पटौदी के बेटे हैं, पटौदी के दसवें नवाब हैं। वह देश के सबसे अमीर सेलेब्रिटीज में से एक माने जाते हैं और उनके पास दो भव्य पुश्तैनी संपत्तियाँ हैं।


बच्चों के नाम संपत्ति नहीं कर पाएंगे सैफ

यह जानकर हैरानी होती है कि सैफ अली खान 5000 करोड़ रुपये की संपत्ति के मालिक हैं, लेकिन वह अपनी संपत्ति अपने चार बच्चों सारा, इब्राहिम, तैमूर और जेह के नाम नहीं कर सकते। यह स्थिति उनके लिए चिंताजनक है, क्योंकि उनके पास इतनी संपत्ति होने के बावजूद उनके बच्चों को इसका कोई हिस्सा नहीं मिलेगा।


संपत्ति के नाम पर रोक क्यों?

सैफ अली खान की संपत्ति भारत सरकार के विवादास्पद शत्रु विवाद अधिनियम 1968 के अंतर्गत आती है, जिसके कारण वह अपनी संपत्ति में से किसी भी राशि को अपने बच्चों को नहीं दे सकते। इस अधिनियम के तहत, पटौदी हाउस से जुड़ी सभी संपत्तियाँ विरासत में नहीं दी जा सकतीं।


शर्मिला टैगोर का खुलासा

सैफ की मां, शर्मिला टैगोर, ने भी इस मुद्दे पर बात की थी। उन्होंने बताया कि इस्लाम में वसीयत बनाने की अनुमति नहीं है, जिससे सैफ और वह अपनी संपत्ति अपने बच्चों के नाम नहीं कर सकते। इस्लामिक कानून के अनुसार, संपत्ति केवल उन लोगों को दी जा सकती है जो वारिस नहीं हैं।


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