इंटरनेट में कई सारी ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स मौजूद हैं, जो लोगों को गेम्स खेलने पर पैसा देने का वादा करती हैं. इन ऐप्स के विज्ञापन काफी आकर्षक होते हैं. इन विज्ञापन में दिखाया जाता है कि कैसे लोग ऑनलाइन लूडो जैसे आसान गेम्स खेलकर करोड़ों रुपये कमा सकते हैं. यह ऐप्स एक तरह से लोगों से सट्टा लगवाती हैं. इससे लोगों के बीच में लालच आता है और वह अपनी कमाई को इन गेमिंग ऐप में लगाते हैं लेकिन अब इन्हीं गेमिंग ऐप्स को लेकर केंद्र सरकार की कैबिनेट ने एक बिल को मंजूरी दी है. इस बिल को जल्द ही संसद में पेश किया जा सकता है. आइए जानते हैं केंद्र सरकारी की कैबिनेट ने ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स से जुड़ें किस बिल को मंजूरी दी है.
ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स पर सरकार का फैसलाऑनलाइन गेमिंग ऐप्स से संबंधित केंद्र कैबिनेट ने जिस बिल को मंजूरी दी है, उसका नाम प्रमोशन एंड रेग्युलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 है. इस बिल के तहत ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स में ट्रांजैक्शन और विज्ञापन को पूरी तरह से बैन करना है यानी इन ऐप्स में पैसों का कोई भी लेनदेन नहीं होगा. इसके अलावा किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान को भी ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स को पैसे ट्रांसफर करने की परमिशन नहीं होगी.
नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना और जेलनए बिल के तहत अगर कोई गेमिंग ऐप ऐसा करती है, तो उस ऐप के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. नियम का उल्लंघन करने पर 3 साल की जेल और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना शामिल है. साथ ही ऐसी ऐप का विज्ञापन करने पर भी 2 साल की जेल और 50 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा.
कैबिनेट के इस बिल का असर ड्रीम11, एमपीएल, गेम्स24X7, विंज़ो, ज़ूपी जैसी ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स पर पड़ सकता है. सरकार का उद्देश्य देश में ऑनलाइन सट्टेबाजी को बंद करना है. ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स के जरिए हो रही सट्टेबाजी से फ्रॉड के केस भी सामने आते रहते हैं. इस नए बिल से इन फ्रॉड पर भी प्रतिबंध लगेगा.
ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स पर सरकार का फैसलाऑनलाइन गेमिंग ऐप्स से संबंधित केंद्र कैबिनेट ने जिस बिल को मंजूरी दी है, उसका नाम प्रमोशन एंड रेग्युलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 है. इस बिल के तहत ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स में ट्रांजैक्शन और विज्ञापन को पूरी तरह से बैन करना है यानी इन ऐप्स में पैसों का कोई भी लेनदेन नहीं होगा. इसके अलावा किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान को भी ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स को पैसे ट्रांसफर करने की परमिशन नहीं होगी.
नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना और जेलनए बिल के तहत अगर कोई गेमिंग ऐप ऐसा करती है, तो उस ऐप के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. नियम का उल्लंघन करने पर 3 साल की जेल और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना शामिल है. साथ ही ऐसी ऐप का विज्ञापन करने पर भी 2 साल की जेल और 50 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा.
कैबिनेट के इस बिल का असर ड्रीम11, एमपीएल, गेम्स24X7, विंज़ो, ज़ूपी जैसी ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स पर पड़ सकता है. सरकार का उद्देश्य देश में ऑनलाइन सट्टेबाजी को बंद करना है. ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स के जरिए हो रही सट्टेबाजी से फ्रॉड के केस भी सामने आते रहते हैं. इस नए बिल से इन फ्रॉड पर भी प्रतिबंध लगेगा.
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