आकलन वर्ष 2025-26 के लिए के लिए क्या आपने अभी भी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं किया है? तो जान लें कि अभी भी आपके पास चार दिन का समय बचा है। 15 सितंबर 2025 को आईटीआर दाखिल करने की लास्ट डेट है। ऐसे में यदि आप डेडलाइन से चूक जाते हैं तो आपको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। आईटीआर दाखिल करने की यह अंतिम तिथि उन लोगों के लिए है, जिनके खातों का ऑडिट अनिवार्य नहीं है। अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो इस इंतजार में बैठे हैं कि आयकर विभाग के द्वारा डेडलाइन को एक और बार आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि विभाग के द्वारा ऐसे किसी भी प्रकार के संकेत नहीं दिए गए।
डेडलाइन बढ़ाने की उम्मीदकई करदाता और अलग-अलग राज्यों के चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन के द्वारा भी सरकार से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाने की डिमांड की जा चुकी है। इस बार आइटीआर फॉर्म देरी से जारी किए गए, आईटी पोर्टल पर कई गड़बड़ियां दिख रही हैं, इसके साथ ही त्यौहारी सीजन के कारण भी कर अनुपालना में परेशानी आ रही है। इसलिए उम्मीद बढ़ जाती है कि सरकार के द्वारा भी आईटीआई दाखिल करने की अंतिम तिथि को एक और बार आगे बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि आईटीआर दाखिल करने की डेडलाइन केवल एक तारीख नहीं, बल्कि यह जुर्माना और ब्याज से बचने की भी समय सीमा होती है। यदि आप समय पर आईटीआई दाखिल करते हैं तो इससे समय पर आपका रिफंड भी प्राप्त हो जाएगा और आप इनकम टैक्स विभाग के कार्यवाही से भी बचे रहेंगे।
आईटीआर डेडलाइन चूक जाने पर क्या होगा यदि आपने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन 15 सितंबर 2025 तक आईटीआर दाखिल नहीं किया तो आप आयकर विभाग आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234एफ के अंतर्गत विलंबित आईटीआई फाइल कर सकते हैं। जिसके साथ में आपको शुल्क का भुगतान करना होगा। जुर्माना कितना लगेगा यह आपकी इनकम पर निर्भर करता है। जैसे यदि आपकी साल भर की कुल आय 5,00,000 रुपये से ज्यादा है तो आपको 5000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। जिनकी कुल आय 5 लाख रुपये सालाना से कम होती है उनके लिए 1000 रुपये का जुर्माना देना पड़ता है। जुर्माने के साथ ही यदि आप पर बकाया टैक्स भी है तो उस पर भी ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा। विलंब शुल्क के अलावा बकाया टैक्स राशि पर हर महीने एक प्रतिशत का ब्याज देना पड़ेगा।
डेडलाइन बढ़ाने की उम्मीदकई करदाता और अलग-अलग राज्यों के चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन के द्वारा भी सरकार से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाने की डिमांड की जा चुकी है। इस बार आइटीआर फॉर्म देरी से जारी किए गए, आईटी पोर्टल पर कई गड़बड़ियां दिख रही हैं, इसके साथ ही त्यौहारी सीजन के कारण भी कर अनुपालना में परेशानी आ रही है। इसलिए उम्मीद बढ़ जाती है कि सरकार के द्वारा भी आईटीआई दाखिल करने की अंतिम तिथि को एक और बार आगे बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि आईटीआर दाखिल करने की डेडलाइन केवल एक तारीख नहीं, बल्कि यह जुर्माना और ब्याज से बचने की भी समय सीमा होती है। यदि आप समय पर आईटीआई दाखिल करते हैं तो इससे समय पर आपका रिफंड भी प्राप्त हो जाएगा और आप इनकम टैक्स विभाग के कार्यवाही से भी बचे रहेंगे।
आईटीआर डेडलाइन चूक जाने पर क्या होगा यदि आपने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन 15 सितंबर 2025 तक आईटीआर दाखिल नहीं किया तो आप आयकर विभाग आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234एफ के अंतर्गत विलंबित आईटीआई फाइल कर सकते हैं। जिसके साथ में आपको शुल्क का भुगतान करना होगा। जुर्माना कितना लगेगा यह आपकी इनकम पर निर्भर करता है। जैसे यदि आपकी साल भर की कुल आय 5,00,000 रुपये से ज्यादा है तो आपको 5000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। जिनकी कुल आय 5 लाख रुपये सालाना से कम होती है उनके लिए 1000 रुपये का जुर्माना देना पड़ता है। जुर्माने के साथ ही यदि आप पर बकाया टैक्स भी है तो उस पर भी ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा। विलंब शुल्क के अलावा बकाया टैक्स राशि पर हर महीने एक प्रतिशत का ब्याज देना पड़ेगा।
You may also like
प्यार का पंचनामा 2 फिल्म की अभिनेत्री Karishma Sharma ट्रेन से कूदीं, सिर और पीठ पर लगी चोट
Vastu Tips: घर की छत पर रखेंगे ये चीजें तो हो जाएंगे कंगाल, आर्थिक तंगी भी रहेगी दूर
Govinda: पत्नी सुनीता ने खोले गोविंदा के...कहा सोनाली बेंद्रे ही बच गई बस मेरे पति से...नहीं तो...
हर रात अचानक 3` से 5 के बीच टूट रही है नींद तो समझ जाएंं कि भगवान दे रहे हैं ये संकेत
नमक का अधिक सेवन खतरनाक: जानें शरीर पर इसके गंभीर प्रभाव