राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में 14 जुलाई को कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। जो राजस्थान की जनता और राज्य कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक में नियोजित शहरी विकास को बढ़ावा देने, मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने, अक्षय ऊर्जा सहित ऊर्जा क्षेत्र के विकास, कर्मचारी कल्याण और विभिन्न संवर्गों के कार्मिकों को पदोन्नति के अधिक अवसर प्रदान करने से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। बैठक में वैसे तो कई फैसले लिए गए। लेकिन इसमें 5 बड़े फैसले बेहद अहम हैं।
कार्मिकों की पदोन्नति के लिए वांछित अनुभव में 2 वर्ष की छूट
डॉ. बैरवा ने बताया कि कार्मिकों के हित को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट ने वर्ष 2025-26 में पदोन्नति के लिए निचले पद पर वांछित अनुभव या सेवा अवधि में 2 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया है। यह छूट ऐसे कार्मिकों को दी जा सकेगी जिन्होंने वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 के दौरान वांछित अनुभव या सेवा अवधि में कोई छूट नहीं ली है। परिवीक्षा अवधि में कार्मिक पदोन्नति के पात्र नहीं होंगे। इसके लिए विभिन्न सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएँगे। उन्होंने बताया कि शासन सचिवालय सेवा (मंत्रालयिक संवर्ग) के कार्मिकों को पदोन्नति के समुचित अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान सचिवालय सेवा नियम-1954 में संशोधन किया जाएगा। इसके अनुसार, वरिष्ठ शासन उप सचिव एवं शासन उप सचिव के पदों के लिए निर्धारित अनुपात 13:10 के स्थान पर 16:10 किया जाएगा।
स्थायी पूर्णतः दिव्यांग कार्मिक के आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति में छूट
डॉ. बैरवा ने बताया कि पुलिस आयुक्त जोधपुर के अधीन पूर्व हैड कांस्टेबल भगाराम 17 अक्टूबर 2021 को एक सड़क दुर्घटना के कारण कोमा में चले गए थे। लेकिन उनका स्थायी पूर्ण दिव्यांग प्रमाण पत्र 19 जनवरी 2024 को जारी हो सका। तब तक उनकी सेवानिवृत्ति में 5 वर्ष से भी कम समय शेष था। बैठक में भगाराम के आश्रित पुत्र ओमप्रकाश को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने के लिए राजस्थान स्थायी पूर्णतः दिव्यांगजन "सरकारी कर्मचारी के आश्रित हेतु अनुकंपा नियुक्ति नियम-2023" में वांछित शेष 5 वर्ष की सेवा अवधि में असाधारण छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
प्रक्रियाधीन भर्तियों में रिक्तियों की संख्या शत-प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रावधान
उपमुख्यमंत्री डॉ. बैरवा ने बताया कि वर्तमान में विविध सेवा नियमों में विज्ञापित रिक्तियों की संख्या में 50 प्रतिशत की वृद्धि कर चयन करने का प्रावधान है। वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा की अनुपालना में इसे बढ़ाकर अधिसूचना जारी होने के बाद भी रिक्तियों की संख्या शत-प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रावधान करने का निर्णय लिया गया है। इस संशोधन से प्रक्रियाधीन भर्तियों के दौरान उसी भर्ती में अधिक संख्या में नौकरियां उपलब्ध होंगी और इससे विभागों में रिक्त पदों की संख्या में कमी आएगी।
आरपीएससी में सदस्यों की संख्या में वृद्धि
संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग में कार्यभार की अधिकता को देखते हुए, सदस्यों के 3 नए पद सृजित किए जाएँगे। इस प्रकार, आरपीएससी में अब 7 के बजाय 10 सदस्य होंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या बढ़ने से आयोग की कार्य क्षमता में वृद्धि होगी और आयोग का कार्य सुचारू एवं तत्परता से सम्पन्न होगा। इसके लिए आज राजस्थान लोक सेवा आयोग (सेवा शर्तें) विनियम, 1974 के विनियम-3(1) में संशोधन को मंजूरी दी गई।
राजस्थान नगरीय गैस वितरण (सीजीडी) नीति, 2025 को मंजूरी
सुमित गोदारा ने बताया कि गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए आज मंत्रिमंडल द्वारा राजस्थान नगरीय गैस वितरण (सीजीडी) नीति, 2025 को भी मंजूरी दी गई। इससे राज्य में कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद मिलेगी और आम जनता को स्वच्छ, सुरक्षित एवं पर्यावरण अनुकूल प्राकृतिक गैस सुलभ होगी। यह नीति नगरीय गैस वितरण (सीजीडी) अवसंरचना में निवेश को बढ़ावा देगी। इसके साथ ही, छोटे शहरों और कस्बों में पीएनजी और सीएनजी नेटवर्क का तेजी से विस्तार हो सकेगा। इस नीति में शहरी गैस वितरण कंपनियों के लिए अनुमति, भूमि आवंटन और अनुमोदन की प्रक्रिया को समयबद्ध और सरल बनाया गया है। इसके लिए एक सीजीडी पोर्टल भी विकसित किया जाएगा। यह नीति 31 मार्च, 2029 तक या अन्य नीति लागू होने तक प्रभावी रहेगी। इसके अलावा, टाउनशिप नीति 2024 को मंजूरी, परिवर्तित पदनाम और नए पद सेवा नियम, शिक्षक के सीएएस के लिए रिफ्रेशर कोर्स की छूट, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति-2024 में संशोधन, आरयूएचएस अधिनियम 2005 में संशोधन के लिए अध्यादेश और कॉलेजों के नाम परिवर्तन जैसे निर्णय भी लिए गए हैं।
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