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Alwar युवती से दुष्कर्म मामले में आरोपी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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अलवर न्यूज़ डेस्क, अलवर शादी का झांसा देकर युवती से रेप के मामले में आरोपी युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। आरोपी युवक मुस्लिम है। उसने खुद को हिंदू बताकर फंसाया युवती को फंसाया था। शादी का फर्जी प्रमाण-पत्र बनवाने के बाद खुद की पहचान बताई। इसके बाद यह कहते हुए धमकाया कि उसके खिलाफ कोई बयान दिया तो परिवार को खत्म कर देगा। मामले के साढ़े 3 साल के बाद आरोपी युवक को आजीवन कारावास की सजा और 2 लाख रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया है।

विशेष कोर्ट के जज ने आरोपी शाहरुख पुत्र अबीबी निवासी ईटाराणा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशिष्ट लोक अभियोजक अनूप खटाना ने बताया- जनवरी 2021 में कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा से ईटाराणा के निवासी शाहरुख ने खुद को सुमित बताकर दोस्ती की थी। इसके बाद 21 जनवरी को उसके कॉलेज में जाकर छात्रा को बाहर बुलाया। उसे मंदिर ले जाने के बहाने पहले राजगढ़ लेकर गया। वहां से उसके दोस्तों के साथ जयपुर लेकर गया। जयपुर से बस के जरिए दिल्ली ले गया। दिल्ली में युवक के दोस्तों ने उसे शाहरुख नाम से बुलाया।

तब छात्रा को पता चला कि वह मुस्लिम है। इसके बाद उसने आपत्ति जताई। इस बीच में मुस्लिम युवक शाहरुख ने झूठा शादी का प्रमाण-पत्र बनवा लिया। छात्रा को धमकाया कि अब तेरी मुझसे शादी हो चुकी है। उसके खिलाफ कोई बयान दिया तो तुम्हारे परिवार को खत्म कर दूंगा। इसके बाद छात्रा ने कहा कि तुम मुस्लिम हो। पहले क्यों नहीं बताया। इस बारे में वह अपने परिवार को बताएगी। इसके बाद छात्रा से मारपीट की। छात्रा के पिता ने पुलिस को रिपोर्ट दी थी। पुलिस ने युवक को दिल्ली से गिरफ्तार किया। कोर्ट में चालान पेश करने के बाद पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया था। अब कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी शाहरुख को आजीवन कारावास की सजा और 2 लाख रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया है।

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