केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर की समाप्ति से 12 मिनट पहले एक दिन बढ़ाकर 16 सितंबर कर दी है। सीबीडीटी प्रवक्ता आयकर आयुक्त वी. रजिता द्वारा जारी सूचना में स्पष्ट किया गया है कि आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की तिथि, जो मूल रूप से 31 जुलाई, 2025 थी और जिसे पहले 15 सितंबर तक बढ़ाया गया था, अब 16 सितंबर तक बढ़ा दी गई है।
मेंटेनेंस के लिए ढाई घंटे बंद रहा पोर्टल
अंतिम तिथि बढ़ाने की इस सूचना के साथ ही यह भी अपडेट किया गया है कि 16 सितंबर को मध्यरात्रि 12 बजे से 2:30 बजे तक पोर्टल मेंटेनेंस की स्थिति में रहेगा। यानी इन ढाई घंटों में तकनीकी अपडेट का काम किया जाएगा। इस दौरान करदाता ई-फाइलिंग पोर्टल का उपयोग नहीं कर पाएंगे।
सुबह से रात तक दिखा पेशेवरों का गुस्सा
बता दें कि 15 सितंबर को दिन भर ई-फाइलिंग पोर्टल पर भारी ट्रैफ़िक के कारण कई तरह की तकनीकी समस्याएँ आती रहीं। कई उपयोगकर्ताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर शिकायत की कि वे लॉगिन नहीं कर पा रहे थे, पोर्टल धीमा चल रहा था, वार्षिक सूचना विवरण और कर सूचना सारांश डाउनलोड नहीं हो रहे थे, और कर भुगतान में भी समस्या आ रही थी।
आज चूके तो जुर्माना और ब्याज भी
अब करदाताओं के पास 16 सितंबर की रात 12 बजे तक आयकर रिटर्न दाखिल करने का समय है। विभाग ने सभी करदाताओं को सलाह दी है कि वे सुबह जल्दी या कम ट्रैफ़िक वाले समय पोर्टल का इस्तेमाल करें, ताकि लॉगिन न कर पाने या धीमा होने जैसी समस्याओं से बचा जा सके। अगर कोई करदाता 16 सितंबर की बढ़ी हुई समय सीमा के भीतर भी रिटर्न दाखिल नहीं करता है, तो उसे एक हज़ार से पाँच हज़ार रुपये तक का जुर्माना और कर राशि पर 1 प्रतिशत मासिक ब्याज देना होगा।
You may also like
17 सितंबर का राशिफल: इन राशियों पर मेहरबान होंगे सितारे, किस्मत चमकेगी या आएंगी मुश्किलें?
यूपी : शाहजहांपुर में धर्मांतरण के आरोप में महिला समेत दो गिरफ्तार, एसआईटी का गठन
एशिया कप : बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को जीत के लिए दिया 155 रन का लक्ष्य
जयंती विशेष : भारतीय कला के अप्रतिम रंगों के जादूगर थे मकबूल फिदा हुसैन
तुझे तो देख लूंगा… और` फिर आया ऐसा खतरनाक तूफान बर्बाद कर गया दो दोस्तों की जिंदगी