राजस्थान में बढ़ते कुपोषण, अस्वस्थ्य भोजन और जंक फूड की बढ़ती खपत पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। जस्टिस अनूप ढांड की एकलपीठ ने स्वप्रेरणा से संज्ञान लेते हुए केंद्र और राज्य सरकार के संबंधित विभागों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम का सही मायने में क्रियान्वयन नहीं हो पाया है।
"भोजन को ईश्वरीय वरदान माना जाता है"
अपने आदेश में कोर्ट ने महात्मा गांधी के विचारों का हवाला देते हुए कहा कि भूखे पेट भगवान को भी याद करना मुश्किल है। भूख संस्कृति को नष्ट कर देती है। कोर्ट ने वैदिक ग्रंथों का हवाला देते हुए कहा कि भोजन को ईश्वरीय वरदान माना जाता है, लेकिन आज की स्थिति यह है कि सरकारें और अधिकारी इस प्राथमिक जरूरत की अनदेखी कर रहे हैं।
अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल
कोर्ट ने अपने आदेश में अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहे हैं। इस कारण बच्चों और महिलाओं को दिया जाने वाला भोजन न केवल अस्वस्थ्य है, बल्कि इससे कुपोषण और मोटापा दोनों बढ़ रहा है।
"जंक फूड मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है"
कोर्ट ने कहा कि आजकल के खानपान की गुणवत्ता सीधे तौर पर बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास को प्रभावित कर रही है। हाईकोर्ट ने चेतावनी दी कि बच्चों में जंक फूड और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की लत उनके मानसिक स्वास्थ्य और एकाग्रता को नुकसान पहुंचा रही है। कोर्ट ने सुझाव दिया कि बच्चों को पारंपरिक और मौसमी खाद्य पदार्थ खाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
"दादी की रसोई में पकाए गए खाने के फायदे बताएं"
दादी की रसोई और घर में पकाए गए खाने के फायदे बताए जाने चाहिए। स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में जंक फूड की बिक्री पर रोक लगाई जानी चाहिए। कोर्ट ने इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए केंद्र और राज्य सरकार के कई विभागों को नोटिस जारी कर 30 जुलाई तक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। गृह मंत्रालय, खाद्य मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण और राज्य के मुख्य सचिव, एसीएस बाल विकास, एसीएस खाद्य, एसीएस शिक्षा को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है।
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