नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी आसाराम की अंतरिम जमानत राजस्थान हाईकोर्ट ने 9 जुलाई तक बढ़ा दी है। इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम को 7 जुलाई तक अंतरिम जमानत दी थी। फिलहाल आसाराम इलाज के लिए अंतरिम जमानत पर बाहर हैं। गुजरात हाईकोर्ट के अंतरिम जमानत के फैसले के बाद आसाराम ने राजस्थान हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत बढ़ाने की अर्जी दी थी। यह फैसला हाईकोर्ट की डबल बेंच ने दिया है।
मांगी थी 6 महीने की जमानत
बता दें कि 86 वर्षीय आसाराम ने 2013 के गांधीनगर दुष्कर्म मामले में 6 महीने की स्थायी जमानत मांगी थी। लेकिन गुजरात हाईकोर्ट ने सिर्फ 3 महीने की जमानत दी थी। इसके बाद आसाराम ने जमानत के लिए राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, क्योंकि वह जोधपुर दुष्कर्म मामले में भी दोषी है और उम्रकैद की सजा काट रहा है। दोनों कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद ही वह सुरक्षा के साथ इलाज के लिए रवाना हुआ था।
आसाराम को क्या बीमारी है?
कोर्ट में पेश जोधपुर एम्स की रिपोर्ट के मुताबिक आसाराम को कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, जिसके लिए वह "हाई रिस्क कैटेगरी" में आता है। इन रिपोर्टों के अनुसार, आसाराम को विशेष नर्सिंग देखभाल, नज़दीकी निगरानी, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट से नियमित परामर्श की आवश्यकता है।
आसाराम के वकील के अनुसार, आसाराम पर कई मेडिकल टेस्ट किए गए हैं और सभी विशेषज्ञ सलाह और रिपोर्ट में कम से कम एक बात समान है कि यह एक घातक स्थिति है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आवेदक की हालत या स्वास्थ्य बिल्कुल भी अच्छा नहीं है।
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