नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बागेश्वर जिले के गरुड़ कस्बे में 22 करोड़ रुपये की लागत से बन रही बहुमंजिला पार्किंग के निर्माण पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी है। यह निर्णय मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद दिया।
गरुड़ निवासी दिनेश चंद्र सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर आराेप लगाया कि बागेश्वर जिले की तहसील गरुड़ में शासनादेश 7 जून 2024 को जारी शासनादेश के क्रम में बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण किया जा रहा था जिसे कार्यदायी संस्था ब्रिडकुल पिथौरागढ़ की ओर से शासनादेश का उल्लंघन कर नगर पंचायत गरुड़ के गोलू मार्केट टैक्सी स्टैंड के ठीक ऊपर गरुड़ गंगा के बीच में बनाया जा रहा था। इस से ना केवल नदी के प्रवाह को रुकने का खतरा था बल्कि भारी बरसात में बाढ़ आपदा का खतरा भी था। याचिका में कहा गया कि शासनादेश के अनुसार इस पार्किंग को ग्राम पाये में बनना था जबकि इसे गरुड़ मार्केट, गरुड़ गंगा, नगर पंचायत में नदी के बीचों बीच बनाया जा रहा था। याचिका में पार्किंग निर्माण में एनजीटी के निर्देशों का उल्लंघन कर भारी भरकम जेसीबी व पोलैंड मशीनों को गरुड़ गंगा में उतारा गया और बीच नदी में 15 मीटर ऊंची, 96 मीटर लंबी 19 मीटर चौड़ी पांच मंजिला कार पार्किंग बनायी जा रही थी।
सुनवाई के बाद कोर्ट ने पार्किंग के निर्माण पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी।
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