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महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैंसला, अब 24 घंटे खुले रह सकेंगे होटल्स और दुकानें

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मुंबई महाराष्ट्र सरकार के उद्योग विभाग की ओर राज्य में दुकानें, होटल्स और अन्य प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खोलने का निर्णय लिया गया हैं। हालांकि, इसमें शराब की दुकानें शामिल नहीं हैं। राज्य सरकार के इस महत्वपूर्ण फैसले से महाराष्ट्र में दुकानें, होटल्स और अन्य प्रतिष्ठान अब 24 घंटे खुले रह सकेंगे। शराब की दुकानों, बार परमिट रूम, हुक्का पार्लर, कंट्री बार को छोड़कर, अन्य सभी प्रतिष्ठान, भोजनालय और दुकानें 24 घंटे खुली रहेंगी। राज्य सरकार के उद्योग विभाग की ओर से ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। भारतीय अधिनियम की धारा 11 के तहत, राज्य सरकार को एक क्षेत्र के लिए या विभिन्न क्षेत्रों के लिए दुकानें, कमर्शियल परिसरों या मॉल के खुलने और बंद होने का समय तय करने का अधिकार दिया गया है।

2017 की अधिसूचना से सरकार ने क्या तय किया था?
इसी अधिकार के तहत महाराष्ट्र सरकार ने 19 दिसंबर 2017 की अधिसूचना द्वारा परमिट रूम, बीयर बार, डांस बार, हुक्का पार्लर, डिस्कोथेक और ऐसे सभी प्रतिष्ठान जहां किसी भी प्रकार की शराब बेची जाती है, के साथ-साथ सभी प्रकार की शराब बेचने वाली दुकानों, थिएटरों और राज्य के अलग-अलग इलाकों में सिनेमा हॉल के खुलने और बंद होने का समय तय किया था।

जानें- किन दुकानों के खुलने और बंद होने का समय निश्चित?
हालांकि, सरकार की अधिसूचना 19/12/2017 ने उन प्रतिष्ठानों को बाहर रखा जो सिनेमा हॉल हैं और 31 जनवरी 2020 को एक नई अधिसूचना जारी की थी। उस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, सिर्फ परमिट रूम, बीयर बार, डांस बार, हुक्का पार्लर, डिस्कोथेक और ऐसे सभी प्रतिष्ठान जहां किसी भी प्रकार की शराब बेची जाती है, साथ ही वाइन और सभी प्रकार की शराब बेचने वाली दुकानों के खुलने और बंद होने का समय निश्चित है।
मौजूदा समय में स्थानीय प्रशासन या पुलिस विभाग द्वारा शराब बेचने या परोसने वाले प्रतिष्ठानों के अलावा अन्य प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खुला रखने पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में सरकारी स्तर पर विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं। साथ ही, इस संबंध में विभिन्न जनप्रतिनिधियों से भी ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।इस पर संज्ञान लेते हुए, अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित निर्देश दिए गए हैं।

महाराष्ट्र दुकान एवं प्रतिष्ठान (रोजगार एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 की धारा 16 (1) (ख) में प्रावधान है कि प्रतिष्ठान सप्ताह के सभी दिन व्यवसाय के लिए खुले रखे जा सकते हैं, लेकिन उनके हर कर्मचारी को सप्ताह में लगातार 24 घंटे का साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा।
प्रावधानों के अधीन, शराब की आपूर्ति या बिक्री करने वाले प्रतिष्ठानों को छोड़कर, अन्य प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खुला रखा जा सकता है।चूंकि सरकार ने 19 दिसंबर 2017 की अधिसूचना के जरिए राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में शराब बेचने और परोसने वाले प्रतिष्ठानों के खुलने और बंद होने का समय निर्धारित किया है, इसलिए ऐसे प्रतिष्ठानों को 24 घंटे तक खुला नहीं रखा जा सकता।

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